Loan Disbursement Status

About Rajasthan Mahila Nidhi

राजस्थान महिला निधि, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप देश की प्रथम राज्य स्तरीय सहकारी संस्था है जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) द्वारा प्रोन्नत महिला स्वय सहायता समूहों के सदस्यों को उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं एवं आय-अर्जन गतिविधियों हेतु सरल ऋण उनके द्वार पर ही उपलब्ध करवा रही है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है। इस संस्था की स्थापना 10 अगस्त 2022 को की गई। ऋण आवेदन प्रक्रिया आधुनिक मोबाइल तकनीक पर आधारित है जिसमे स्वय सहायता समूह की महिलाओं को ऋण स्वीकृत करवाने के लिए अपने ही द्वार पर ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान महिला निधि के फील्ड स्टाफ स्वयं सहायता समूह के ऋण आवेदन (टेबलेट) कम्प्यूटर के माध्यम से सीधे प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत कर 48 घण्टे में चालीस हजार रूपये तक की ऋण राशि स्वयं सहायता समूह के बचत खातों में अंतरित की जाती है। उपरोक्त वितरित ऋण की बसूली समान मासिक किश्तो में डिजीटल पैमेन्ट गेट-वे प्लेटफॉर्म यथा पेटीएम, फोन-पे. गूगल-पे इत्यादि पर भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। एक लाख रूपये तक के ऋण पर राज्य सरकार की वर्तमान में 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान सहायता के फलस्वरूप स्वयं सहायता समूहों को यह ऋण 2.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध है।

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